टैक्स देने वालों के लिए बजट में आ रही है सबसे बड़ी खुशखबरी, 15 हजार सीधे बचेंगे

टैक्स देने वालों के लिए बजट में आ रही है सबसे बड़ी खुशखबरी, 15 हजार सीधे बचेंगे

  • आम बजट में सरकार वेतनभोगी वर्ग को दे सकती है तोहफा
  • धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ाने की चर्चा
  • टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ी तो वेतनभोगी वर्ग को मिलेगी बढ़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेंगी। इस बार आम बजट से सभी वर्गों को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन इस बार आम बजट में देश के वेतनभोगियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस बात की चर्चा है कि सरकार वेतनभोगियों को 80सी के तहत होने वाले निवेश पर मिलने वाली छूट की सीमा बढ़ा सकती है। वेतनभोगी वर्ग के लिए धारा 80सी टैक्स बचाने का सबसे अहम सेक्शन होता है। इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलना तय है। अभी धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपये है। ऐसी चर्चा है कि बजट 2023 में धारा 80C के तहत सरकार डिडक्शन लिमिट बढ़ाकर 200,000 रुपये सालाना कर सकती है। सरकार सीधे-सीधे डिडक्शन लिमिट को 50 हजार रुपये बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर वेतनभोगी वर्ग को काफी राहत मिल सकती है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये है तो डिडक्शन लिमिट बढ़ने से आपके कितने पैसे बच जाएंगे।

बता दें कि भारतीय आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 80 C और इससे संबंधित धाराएं 80 CCC, 80 CCD हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को एक फाइनेंशियल ईयर के टैक्स में 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है। यह छूट कंपनी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप आदि में को नहीं मिलती है। आप इस छूट के लिए आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न) को हर साल 31 जुलाई से पहले फाइल कर सकते हैं। धारा 80 C में म्यूचुअल फंड, प्रीमियम बीमा टैक्स- सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आदि सेवाएं शामिल हैं। धारा 80 CCC के अंतर्गत कुछ खास पॉलिसी आती हैं जो पेंशन एवं एन्युटी के लिए भुगतान करती हैं। 80 CCD के तहत भारतीय पेंशन सिस्टम (NPS) आता है।

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