अस्पताल में भर्ती सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत, जानें कोर्ट ने क्या-क्या रखी शर्त

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी रखी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सत्येंद्र जैन शहर छोड़ कर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा वह किसी भी गवाह से भी नहीं मिल पाएंगे। सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान नहीं दे पाएंगे। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद जैन करीब एक साल बाद जेल से बाहर निकलेंगे।

जेल के बाथरुम में गिर गए थे जैन

इससे पहले सत्येंद्र जैन बृहस्पतिवार को चक्कर आने से शौचालय में गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू भर्ती कराया गया था। पार्टी का कहना था कि इससे पहले भी एक बार जैन शौचालय में गिर गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। पार्टी ने दावा किया कि जैन काफी कमजोर हो गए हैं और उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही है। जैन की पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत करने के बाद उन्हें डीडीयू अस्पताल भेजा गया। जैन को तबीयत ठीक न होने की वजह से सोमवार को सफदरजंग अस्पताल भी ले जाया गया था।

मनीलॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ में बंद है जैन

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीलॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया था कि पूर्व मंत्री का वजन 35 किलोग्राम कम हुआ है, वह हड्डियों का ढांचा बन गए हैं और वह कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं।

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