अतीक को उम्रकैद, भाई अशरफ बरी:रिमांड ऑर्डर नहीं होने के कारण 5 घंटे से नैनी जेल के बाहर वैन में बैठा रहा माफिया

माफिया अतीक अहमद को मंगलवार को प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में यह सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अतीक को लेकर 3.30 बजे नैनी जेल पहुंची, लेकिन वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने अतीक को जेल में लेने से मना कर दिया था। उनके मुताबिक माफिया अतीक अहमद नैनी जेल में लेने का अभी कोई आदेश नहीं मिला है।

अतीक दोपहर 3.30 बजे रात 8.35 बजे तक वैन में बैठा रहा। अब उसे लेकर पुलिस साबरमती जेल के लिए निकल गई है। इस बीच अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसने वैन में मौजूद सिपाहियों से घबराहट होने की बात कही, तो उसे ब्लड प्रेशर की दवा दी गई थी।

अतीक समेत 3 को उम्रकैद, 7 बरी
पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहला मामला है, जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया और सजा मिली है। जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रुपए उमेश के परिवार को दिए जाएंगे।

अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया है। सजा सुनाने के बाद दोपहर 3.30 बजे अतीक और अशरफ को वापस नैनी जेल ले जाया गया। इस दौरान मीडियाकर्मियों ने अतीक-अशरफ से सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अशरफ को बरेली के लिए रवाना कर दिया गया है।

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