दिल्ली हाई कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल से पूछा कि वह ईडी के समन की क्यों कर रहे हैं अनदेखी?

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को CM अरविंद केजरीवाल से पूछा कि वह ईडी के समन की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें गिरफ्तारी का डर है।

हम पेश हो जाएंगे, लेकिन संरक्षण चाहिए। केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट ने ED का रुख पूछा। ED ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

इसके बाद कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए ED को दो हफ्ते का समय दिया है। अगली सुनवाई 23 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई। दरअसल, शराब नीति से जुड़े केस में ED के समन के खिलाफ केजरीवाल कोर्ट पहुंचे थे।

कोर्ट ने पूछा कि क्या ED पहले समन पर ही गिरफ्तार कर लेती है। इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को इसी तरह से गिरफ्तार कर लिया गया था। यह उनका नया तरीका है।

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर आरोपी के जमानत पाने के अधिकार को खत्म करने के जांच एजेंसी ED के प्रयास की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को बिना किसी केस के हिरासत में रखना कैद की तरह है जो स्वतंत्रता में बाधक है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कानून के तहत मामले की जांच पूरी किए बिना आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। हमें इस मुद्दे को सुलझाना होगा। कोर्ट ने ED को नोटिस भी जारी किया। साथ ही यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल में अगर देरी हो तो जमानत दिए जाने पर रोक नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि जमानत का अधिकार अनुच्छेद-21 के तहत मिला हुआ है और यह अधिकार मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा-45 द्वारा नहीं लिया जा सकता है। मनीष सिसोदिया केस में कहा जा चुका है कि आरोपी को इस बात की आजादी है कि वह ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में प्रेम प्रकाश नाम के आरोपी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी होने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने ED की ओर से पेश अडिशनल सॉलिसटिर जनरल एस. वी. राजू से कहा कि आरोपी 18 महीने से जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अधिकार धारा-45 के द्वारा नहीं लिया जा सकता है और यह मनीष सिसोदिया केस में साफ किया जा चुका है।

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