संजय सिंह को जमानत नहीं, 6 दिसंबर को अगली सुनवाई : दिल्ली की कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया

दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। AAP नेता को आज भी जमानत नहीं मिल सकी। उन्होंने कोर्ट में 24 नवंबर को जमानत याचिका लगाई थी।

कोर्ट ने इस मामले में ED को नोटिस जारी किया है। अब 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने ED को उसी दिन जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आप सांसद बीते 56 दिन से हिरासत में हैं। ED ने उन्हें को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था।

संजय सिंह 4 दिसंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। 24 नवंबर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां स्पेशल जज एमके नागपाल ने उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी 4 दिसंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले संजय को 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जहां उनकी कस्टडी 24 नवंबर तक बढ़ाई गई थी।

जनवरी में ED की चार्जशीट में जुड़ा था संजय सिंह का नाम
दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल, मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है।

ED ने इस पर जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।

संजय सिंह पर क्या है आरोप
ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ED बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

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