कला-संगीत के 13 हस्तियों को दो माह में सरकारी आवास छोड़ने का आदेश

कला-संगीत के 13 हस्तियों को दो माह में सरकारी आवास छोड़ने का आदेश

हाईकोर्ट ने कला जगत के 13 हस्तियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश शुक्रवार को दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली कई भारतीय शास्त्रीय कलाकारों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें से अधिकांश कलाकर पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं।

जस्टिस यशवंत वर्मा ने सभी कलाकारों से राजधानी में सरकार द्वारा आवंटित आवास को दो माह के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा, सभी याचिकाकर्ता कलाकारों को वैकल्पिक व्यवस्था करने व सम्मान के साथ परिसर खाली करने के लिए यह समय दिया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने इन कलाकारों को 31 दिसंबर, 2020 तक समय दिया था। इस फैसले के खिलाफ कलाकार हाईकोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा, यदि याचिकाकर्ता उसके आदेश का पालन करते हुए आवास खाली नहीं करते हैं तो सरकार अपने हिसाब से खाली कराने व कार्रयाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

हाईकोर्ट पहुंचने वालों में मोहिनीअट्टम नर्तक भारती शिवाजी, कुचिपुड़ी नर्तक गुरु वी जयराम राव, मायाधर राउत, ध्रुपद गायक उस्ताद एफ वसीफुद्दीन डागर, रानी सिंघल, कथक विशेषज्ञ गीतांजलि लाल, केआर सुबन्ना, कमल साबरी, देवराज डकोजी, कमलिनी, कलाकार जतिन दास, पंडित भजन सोपोरी एवं रीता गांगुली शामिल हैं।

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